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24 अप्रैल 2017 से पहले जारी किया गया
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ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) के तहत राज्य श्रेणी का एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है।इस परियोजना का उद्देश्य नागरिकों और व्यवसाय को उनके दरवाजे पर सरकारी सेवा प्रदान करना है । इस परियोजना का क्रियान्वयन सूचना प्रावैधिकी विभाग (DIT), बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (NIC), भारत सरकार के सर्विसप्लस नाम ई-सेवा वितरण और शिकायत निवारण सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है । सर्विसप्लस सॉफ्टवेयर बिहार सरकार की नागरिक (G2C) और व्यवसाय(G2B) को प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं की प्रक्रियाओं को स्वचालित करेगी । राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (NIC), बिहार,परियोजना में सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन विकास एजेंसी (ADA) के रूप में भाग ले रहा है । ई-सेवाओं के राज्यव्यापी रोल-आउट बिहार सरकार के सम्बंधित सेवा प्रदाता विभाग (SPD) द्वारा सूचना प्रावैधिकी विभाग (DIT), बिहार सरकार एवं बिहार प्रशसानिक सुधार मिशन (BPSM) सोसायटी, बिहार सरकार के समन्वय में की जा रही है ।
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  आर.टी.पी.एस सेवाएँ

आवासीय प्रमाण-पत्र का निर्गमन

अंचलाधिकारी स्तर पर


अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर


जिला पदाधिकारी स्तर पर

जाति प्रमाण-पत्र का निर्गमन

अंचलाधिकारी स्तर पर


अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर


जिला पदाधिकारी स्तर पर

आय प्रमाण-पत्र का निर्गमन

अंचलाधिकारी स्तर पर


अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर


जिला पदाधिकारी स्तर पर


आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र का निर्गमन

अंचलाधिकारी स्तर पर


अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर


जिला पदाधिकारी स्तर पर


पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर रहित) प्रमाण-पत्र का निर्गमन

अंचलाधिकारी स्तर पर


अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर

अन्य पिछड़ा वर्ग (किमी-लेयर रहित) प्रमाण-पत्र का निर्गमन

अंचलाधिकारी स्तर पर


अनुमंडलाधिकारी स्तर पर


जिलाधिकारी स्तर पर

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए आवेदन

जन्म प्रमाण-पत्र का निर्गमन

मृत्यु प्रमाण-पत्र का निर्गमन

बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए आवेदन

भूमि धारण प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन

नया राशन कार्ड जारी करने के लिए आवेदन

राशन कार्ड में सुधार के लिए आवेदन

 

  अन्य सेवाएँ

बीड़ी एवं सिगार कामगार अधिनियम

लाइसेंस हेतु आवेदन


लाइसेंस के नवीकरण हेतु आवेदन


वाष्पित्र अधिनियम

वाष्पित्र के निरीक्षण हेतु आवेदन


वाष्पित्र के निबंधन हेतु आवेदन


वाष्पित्र के नवीकरण के निरीक्षण हेतु आवेदन


वाष्पित्र के निबंधन और नवीकरण के अलावा अन्य शुल्क हेतु आवेदन


संचालित वाष्पित्र के डिजिटाईजेशन हेतु आवेदन


भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम

स्थापना के निबंधन हेतु आवेदन


ठेका मजदूर अधिनियम

संवेदक हेतु अनुज्ञप्ति


अनुज्ञप्ति पत्र का नवीकरण


स्थापना का निबंधन


संशोधन


कारखाना अधिनियम

कारखाना के निबंधन एवं लाइसेंस हेतु आवेदन


कारखाना लाइसेंस के नवीकरण हेतु आवेदन


कारखाना के लाइसेंस में संशोधन हेतु आवेदन


कारखाना के लाइसेंस के हस्तांतरण हेतु आवेदन


कारखाना बनाने / विस्तारिकरण के अनुमति हेतु आवेदन


संचालित कारखाना के डिजिटाईजेशन हेतु आवेदन


कारखाना के बंदी की सूचना हेतु आवेदन


कारखाना के वार्षिक विवरणी हेतु आवेदन


अंतरराज्जीय प्रवासी मजदुर अधिनियम

संवेदक हेतु लाइसेंस


लाइसेंस के नवीकरण हेतु आवेदन


स्थापना के रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन


मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम

निबंधन हेतु आवेदन


निबंधन प्रमाण पत्र के नवीकरण हेतु आवेदन


बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम

दुकान / प्रतिष्ठान के निबंधन हेतु आवेदन


निबंधन प्रमाण पत्र में संशोधन हेतु आवेदन


संचालित दुकान / प्रतिष्ठान के डिजिटाईजेशन हेतु आवेदन


दुकान / प्रतिष्ठान के बंदी की सूचना हेतु आवेदन


श्रमिक संघ अधिनियम

श्रमिक संघ के निबंधन हेतु आवेदन


श्रमिक संघ के वार्षिक विवरणी हेतु आवेदन


25/04/2017 से पहले के प्रमाण पत्रों की पुष्टि करे

लाइसेंस संख्या द्वारा सत्यापन / डाउनलोड


सबमिशन आईडी द्वारा सत्यापन / डाउनलोड


एकल खिड़की क्लीयरेंस सिस्टम (SWCS)

चरण-I सेवा


चरण-II सेवा


चरण-III सेवा


चरण-IV सेवा


क्लीनिकल प्रतिष्ठान का अस्थायी पंजीकरण


क्लीनिकल प्रतिष्ठान का स्थायी पंजीकरण


अस्थायी क्लीनिकल प्रतिष्ठान का नवीकरण


स्थायी क्लीनिकल प्रतिष्ठान का नवीकरण


संशोधन


अपील


 

  बाह्य सेवाएँ

वाहन आवेदन

https://vahan.parivahan.gov.in/

 

1.
वाहनों का अस्थायी पंजीकरण

 

2.
नयें निजी वाहनों / परिवहन वाहनों का पंजीकरण

 

3.
पंजीकरण की दूसरी प्रति जारी करना

 

4.
पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण

 

5.
वाहनों के पंजीकरण को रद्द करना

 

6.
ट्रेड सर्टिफिकेट जारी / नवीकरण करना

 

7.
टैक्स टोकन जारी करना

 

8.
वाहनों को सरेंडर करना

 

9.
पेट्रोल पंप लाइसेंस जारी / नवीकरण करना

 

10.
 परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र जारी / नवीकरण करना

 

11.
 आत्मसमर्पण / दुर्घटना-ग्रस्त वाहनों का सत्यापन रिपोर्ट

 

12.
 फिटनेस प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करना

 

13.
 टैक्स रिबेट / रिफंड से संबंधित आवेदन को अग्रेषित करना

 

14.
 किराया खरीद प्रवेश के अलावा / विलोपन के लिए आवेदन

 

15.
 निजी से वाणिज्यिक या वाणिज्यिक से निजी वाहन के रूपांतरण के लिए आवेदन

 

16.
 वाहन के लिए एनओसी जारी करने के लिए आवेदन

 

17.
 प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन - पुलिस

 

18.
 पंजीकरण प्रमाणपत्र विशेष के लिए आवेदन

 

19.
 वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन

 

20.
 हाइपोथेकेशन रद्द करना

 

21.
 पते का परिवर्तन

 

22.
 गुम हुए दस्तावेजों / लेखों के लिए शिकायत प्रणाली

 

23.
 मासिक बस पास जारी करना

 

सारथी आवेदन

https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservicecov2/sarathiHomePublic.do

 

1.
लर्नर लाइसेंस जारी करना

 

2.
विभिन्न प्रकार के चालक लाइसेंस जारी / नवीकरण करना

 

3.
चालक के लाइसेंस की दूसरी प्रति जारी करना

 

4.
चालक के लाइसेंस को स्मार्ट कार्ड में बदलना

 

5.
अंतर्राष्ट्रीय चालक लाइसेंस जारी करना

 

6.
ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस

 

7.
ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस उद्धरण जारी करना

 

ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज

ऑनलाइन लगान भुगतान

संपत्ति की रजिस्ट्री

 

  सेवा सम्बन्धी जानकारी


त्वरित संदर्भ


सामान्य प्रशासन विभाग

सेवा सम्बन्धी जानकारी


आवेदन करने की विधि (रेखा-चित्र)


सेवा प्रदान करने की विधि (रेखा-चित्र)


समाज कल्याण विभाग

सेवा सम्बन्धी जानकारी


आवेदन करने की विधि (रेखा-चित्र)


सेवा प्रदान करने की विधि (रेखा-चित्र)


श्रम संसाधन विभाग


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग


खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग


श्रम संसाधन विभाग


स्वास्थ्य विभाग


परिवहन विभाग


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग


निबंधन विभाग

 

 

  श्री नितीश कुमार
    माननीय मुख्यमंत्री

लोक सेवाओं को नियत समय सीमा में पारदर्शी एवं सुलभ तरीके से ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु संयुक्त पहल।

 

  महत्वपूर्ण सूचना

 

1.
नागरिकों को आरटीपीएस काउंटर पर जाने की जरुरत नही है। वे ऑनलाइन माध्यम से आरटीपीएस अधिनियम की सेवायें प्राप्त कर सकते हैं।

 

2.
ऑनलाइन आवेदक को प्रमाण पत्र आवेदक के (i) मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से डाउनलोड लिंक, (ii) ईमेल आईडी, (iii) डीजीलौकर, एवं (iv) सर्विसप्लस इनबॉक्स द्वारा भेजा जायेगा।

 

3.
आरटीपीएस अधिनियम के तहत समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा की सेवाएं वर्तमान में केवल जहानाबाद, सीतामढ़ी और समस्तीपुर जिले के लिए उपलब्ध हैं।

 

4.
वेबसाइट के माध्यम से सत्यापित किए गए प्रमाण पत्र (निवास, जाति, आय, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और राज्य एन.सी.एल) जारी करनेवाले प्राधिकारी के अंतिम सत्यापन के अधीन है।

 

 

  मानक संचालन प्रक्रिया

 


1.
आरटीपीएस काउंटरों के लिए अनुशंसित कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन: Processor i3/i5/i7, Windows 10 64 bit, 4 GB RAM या उससे ऊपर होना चाहिये।

 

2.
प्रत्येक आरटीपीएस काउंटर उपयोगकर्ता को कम से कम 2 एमबीपीएस समर्पित नेटवर्क गति मिलनी चाहिए ।

 

3.
आरटीपीएस काउंटर कंप्यूटर पर DNS entry BSWAN नेटवर्क पर : Preferred DNS server - 10.76.5.31 ; Alternate DNS server - 10.76.5.32 |

 

4.
सिर्फ नवीनतम Mozilla Firefox Browser का उपयोग करें और "पॉप-अप ब्लॉकर" को "सभी साइट" के लिए अनुमति दे दें।

 

5.
वेब कैमरा और DSC Driver इनस्टॉल होना चाहिए (जिम्मेदारी: स्थानीय आईटी प्रबंधक और आईटी सहायक)।

 

6.
सर्विसप्लस में DSC पंजीकरण पोर्टल पर दिए गए इंस्टॉलेशन मैनुअल के अनुसार किया जाना चाहिए (जिम्मेदारी: स्थानीय आईटी प्रबंधक और आईटी सहायक)|

 

7.
ऑफ़लाइन सर्विसप्लस का इंस्टालेशन पोर्टल पर प्रदान किए गए इंस्टॉलेशन मैनुअल के अनुसार करें (जिम्मेदारी: स्थानीय आईटी प्रबंधक और आईटी सहायक)।

 

8.
केवल एक ब्राउज़र / टैब में सर्विसप्लस एप्लिकेशन खोलें और उपयोग के तुरंत बाद लॉग-आउट करें।

 

9.
आवेदन फॉर्म में Name (English) के नाम (हिंदी) में स्वतः रूपांतरण के लिए Name (English) में प्रत्येक शब्द टाइप करने के बाद [Space] बटन दबाएं। उदाहरण के लिए नाम (हिंदी) में "अशोक कुमार मेहता" टाइप करने के लिए Name (English) में "Ashok [Space] Kumar [Space] Mehta [Space]" टाइप करें।

 

10.
डाउनलोड किये गए पावती / प्रमाणपत्र को पढ़ने / प्रिंट करने के लिए नवीनतम Adobe Acrobat Reader का उपयोग करें।

 

11.
सामान्य समय के दौरान ऑफलाइन - ऑनलाइन डेटा सिंक करें। इसे व्यस्थ समय के दौरान नहीं करें। इसके अलावे सभी आवेदन प्राप्त होने के बाद दिन में एक बार में ही सभी डेटा सिंक करें |

 

12.
प्रमाणपत्र को स्वीकृत / वितरित करते समय CO/EA को फ़िल्टर "Verification by Karamchari" (कर्मचारी का अनुमोदन) का उपयोग करना चाहिए और फिर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। इससे कर्मचरी द्वारा सत्यापित आवेदनों के लिए प्रमाणपत्र जारी करना आसान होगा ।

 

13.
डिजिटल हस्ताक्षर के लिए DSC Dongle उपलब्ध होना चाहिए। आवेदनों के तेजी से निपटान के लिए डिजिटल हस्ताक्षर व्यस्थ समय के बाद भी किया जाना चाहिए।

 

14.
जब सर्विसप्लस का उपयोग नहीं किया जा रहा हो, तभी स्थानीय कंप्यूटर में विंडोज और एंटी-वायरस अपडेट चलाएं।

 

15.
पोर्टल पर उल्लिखित तकनीकी सहायता प्रोटोकॉल का पालन करें।

 

  स्वयं सहायता अनुभाग

Offline ServicePlus का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में आरटीपीएस काउंटरों पर आवेदनों का त्वरित निष्पादन करके नागरिकों को निर्बाध सेवा प्रदान करना है, जहां इंटरनेट सेवा या तो धीमी है या बाधित है। Offline ServicePlus एवं Online ServicePlus आपस में मिलकर काम करतें हैं। Offline ServicePlus आरटीपीएस काउंटर के कार्यकारी सहायकों को ऑफ़लाइन मोड में ServicePlus पर उपलब्ध आरटीपीएस सेवाओं में नागरिक के आवेदनों का विवरण दर्ज करने और उन्हें पावती प्रदान करने में सक्षम बनाता है। जब भी इंटरनेट ठीक हो या किसी अन्य स्थान से जहाँ इंटरनेट ठीक काम करा रहा हो, कार्यकारी सहायक Offline ServicePlus से Online ServicePlus में डेटा को सिंक कर सकते हैं। लोकसेवकों की कार्रवाई जैसे स्थल सत्यापन की एंट्री, स्वीकृति / अस्वीकृति तथा DSC हस्ताक्षर द्वारा सर्टिफिकेट / स्वीकृति-आदेश का निर्गमन जैसे कार्य सिर्फ Online ServicePlus पर की जाती है। इसके बाद डेटा Offline ServicePlus पर भी वापस सिंक हो सकता है। प्रमाणपत्र / स्वीकृति आदेश की खोज और वितरण Offline ServicePlus या Online ServicePlus के माध्यम से किया जा सकता है।

कृप्या अधिक जानकारी के लिए इनका अनुसरण करें: -

1.
ऑफलाइन सर्विसप्लस इंस्टालेशन मैनुअल

 

2.
ऑफलाइन सर्विसप्लस ऑपरेशन मैनुअल


1.
आवेदक या उनके परिवार के सदस्यों का आवेदन अंचल/प्रखंड स्तर पर पहले दिए गए निवास, जाति या आय प्रमाण-पत्र सेवा में से किसी भी सेवा के आवेदन संदर्भ संख्या और आवेदक के नाम के आधार पर किया जा सकता है। दुवारे डाटा एंट्री की जरुरत नहीं।

2.
अनुमंडल या जिला स्तर पर निवास, जाति, आय, बीसी/ईबीसी (एनसीएल), ओबीसी (एनसीएल) और ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र सेवाओं के लिए आवेदन सिर्फ संबंधित अंचल/प्रखंड या अनुमंडल स्तर के सेवा के आवेदन संदर्भ संख्या और टोकन संख्या के आधार पर किया जा सकता है। दुवारे डाटा एंट्री की जरुरत नहीं।

3.
आवेदक ऑनलाइन सेवाओं के लिए आवेदन तीन तरीकों से कर सकते हैं: -
•
लॉगिन के बिना - विभाग-वार सेवा लिंक पर क्लिक करके।
•
लॉगिन के बाद - इनबॉक्स में सेवा खोजकर: मेन्यू. => Apply for Services => View all available Services।
•
आरटीपीएस काउंटर पर कार्यकारी सहायक के माध्यम से - ऑनलाइन या ऑफलाइन।
•
किओस्क के माध्यम से ।

4.
आवेदक अपना प्रमाण-पत्र निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं: -
•
आवेदक के ईमेल में संलग्नक के रूप में।
•
आवेदक के मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजे गए डाउनलोड लिंक से।
•
डिजीलॉकर से।
•
पोर्टल पर “आवेदन की स्थिति देखें” लिंक से।
•
ServicePlus इनबॉक्स से (यदि आवेदन लॉगिन करके दिया गया है)।
•
आरटीपीएस काउंटर से (यदि आवेदन आरटीपीएस काउंटर पर दिया गया है)।

5.
नामित अधिकारी एक बार में अधिकतम 50 प्रमाण-पत्र पर DSC हस्ताक्षर कर सकते हैं।

6.
कार्यकारी सहायक के इनबॉक्स के डिस्पैच सूची में खोज और पृष्ठीकरण की सुविधा।


 

 

यदि पहले से जारी प्रमाण-पत्र अभी भी मान्य है, तो आवेदकों को नए प्रमाण-पत्र के लिए बार-बार आवेदन करने की सलाह नहीं दी जाती है। इसके बजाय, उन्हें अलग-अलग उद्देश्यों के लिए बार-बार एक ही प्रमाण-पत्र का उपयोग करना चाहिए।

आवेदक (नागरिक) आर.टी.पी.एस. सेवा के लिए दो मोड में आवेदन कर सकते हैं - (i) ऑनलाइन और (ii) आर.टी.पी.एस. काउंटर के माध्यम से।

☞आवेदक किसी भी समय किसी भी माध्यम (इंटरनेट कनेक्शन वाले डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफ़ोन आदि) से किसी भी जगह (घर, कार्यालय, इंटरनेट ढाबा, कॉमन सर्विस सेंटर आदि) से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

☞आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले “आवेदक उपयोगकर्ता पुस्तिका” को पढ़ लें । इसे "उपयोगकर्ता पुस्तिका " अनुभाग से डाउनलोड करें।

☞आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना, अनुलग्नक दस्तावेज को अपलोड करना (कम से कम अनिवार्य (*) दस्तावेज), और आवेदन जमा करना होगा। अतः आवेदन करने से पहले उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जरुरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी छोटे आकार के PDF प्रारूप में तैयार रखें।

☞सेवा के अनुसार वैकल्पिक / अनिवार्य आधार संख्या (Aadhaar Number) आधारित प्रमाणीकरण (नाम मिलान और पंजीकृत मोबाइल पर OTP) सुविधा उपलब्ध है। आवेदकों को आधार (Aadhaar) आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से खुद को प्रमाणित करना चाहिए। आधार प्रमाणीकरण नही करने के स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत 12 पहचान पत्रों में से कोई एक upload करना होगा।

☞आवेदक को आवेदन जमा करने की ऑनलाइन पावती मिलेगी। भविष्य में उपयोग के लिए इसे डाउनलोड / प्रिंट कर लें।

☞आवेदक अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार केवल संबंधित कार्यालय (पंचायत, प्रखंड/अंचल, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल, विभाग आदि) में अपना आवेदन जमा करना सुनिश्चित करें। उन्हें अन्य कार्यालय में आवेदन जमा नहीं करना चाहिए, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं।

☞आवेदन जमा होने, सेवा तैयार / निर्गत होने, आवेदन अस्वीकृत होने इत्यादि की जानकारी आवेदकों को SMS / Email के माध्यम से भेजी जाएगी।

☞आवेदकों को प्रमाण-पत्र / स्वीकृति-पत्र उनके सर्विसप्लस इनबॉक्स तथा ईमेल-आईडी पर भेजा जाएगा। प्रमाण-पत्र / स्वीकृति-पत्र आवेदक के ईमेल-आईडी पर भी भेजा जाएगा। प्रमाण-पत्र को एस.एम.एस के माध्यम से डाउनलोड लिंक, ईमेल-आईडी पर, डिजीलॉकर या सर्विसप्लस इनबॉक्स (यदि आवेदन लॉगिन करके दिया गया है)में भी उपलब्ध होगा । आवेदक इनमें से किसी भी तरीकों से अपना प्रमाण-पत्र / स्वीकृति-पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

 

☞आवेदकों को अपने क्षेत्राधिकार के अनुसार संबंधित कार्यालय (पंचायत, प्रखंड/अंचल, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल, विभाग आदि) के आर.टी.पी.एस. काउंटर पर कार्यपालक सहायक (EA) के पास निर्धारित आवेदन पत्र में विधिवत भरा हुआ और स्याही-हस्ताक्षरित आवेदन जमा करना होगा।

☞आवेदकों की ओर से ServicePlus में आवेदन करने से पहले कार्यपालक सहायकों (EA) को "आवेदक उपयोगकर्ता पुस्तिका" को पढ़ लेने की सलाह दी जाती है। इसे "उपयोगकर्ता पुस्तिका" अनुभाग से डाउनलोड करें।

☞कार्यपालक सहायकों (EA) को आवेदकों के क्षेत्राधिकार के अनुसार केवल संबंधित कार्यालय (पंचायत, प्रखंड/अंचल, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल, विभाग आदि) के आवेदन स्वीकार करना चाहिए। अन्य कार्यालय से संबंधित आवेदन स्वीकार नहीं करना चाहिए।

☞कार्यपालक सहायक (EA) अपने UserID से Login करके आवेदक की ओर से ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरेंगे। वे ऑनलाइन पावती (एक पृष्ठ पर 2 प्रतियां) प्रिंट करेंगे, आवेदक को एक प्रति प्रदान करेंगे, और दूसरी प्रति आवेदक द्वारा जमा किये गए आवेदन-पत्र के साथ कार्यालय अभिलेख और भौतिक सत्यापन के लिए संलग्न करेंगे।

☞आवेदन जमा होने, सेवा तैयार / निर्गत होने, आवेदन अस्वीकृत होने इत्यादि की जानकारी आवेदकों को SMS / Email के माध्यम से भेजी जाएगी।

☞आवेदक को प्रमाण-पत्र / स्वीकृति-पत्र उसी आर.टी.पी.एस. काउंटर से, पावती और वैध पहचान-पत्र / प्राधिकरण-पत्र के उपस्थापन पर, प्रदान किया जाएगा जहां उन्होंने आवेदन जमा किया था। प्रमाण-पत्र / स्वीकृति-पत्र आवेदक के ईमेल-आईडी पर भी भेजा जाएगा। प्रमाण-पत्र को एस.एम.एस के माध्यम से डाउनलोड लिंक, ईमेल-आईडी पर, डिजीलॉकर या सर्विसप्लस इनबॉक्स (यदि आवेदन लॉगिन करके दिया गया है)में भी उपलब्ध होगा । आवेदक इनमें से किसी भी तरीकों से अपना प्रमाण-पत्र / स्वीकृति-पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

☞कार्यपालक सहायकों (EA) को आवेदन पर कार्रवाई (सत्यापन प्रविष्टि, अग्रेषण, वितरण आदि) करने के पहले "अधिकारी उपयोगकर्ता पुस्तिका" पढ़ने की सलाह दी जाती है। इसे "उपयोगकर्ता पुस्तिका" अनुभाग से डाउनलोड करें।

 

 

आर.टी.पी.एस. आवेदन पर कार्रवाई (पहली बार) करने से पहले: -

☞कार्यपालक सहायकों (EA) को सलाह दी जाती है कि वे सेवा के लिए आवेदन करने से पहले “आवेदक उपयोगकर्ता पुस्तिका” को पढ़ लें । इसे "उपयोगकर्ता पुस्तिका" अनुभाग से डाउनलोड करें।

☞नामित अधिकारियों (DO) को सलाह दी जाती है कि वे "अधिकारी उपयोगकर्ता पुस्तिका" को पढ़ लें। इसे "उपयोगकर्ता पुस्तिका" अनुभाग से डाउनलोड करें।

☞व्यवस्थापक उपयोगकर्ताओं (Admin) को विभिन्न स्तर (पंचायत, प्रखंड/अंचल, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल, विभाग आदि) के संबंधित कार्यालय के नामित अधिकारियों (DO) यथा कार्यपालक सहायक (EA), अंचलाधिकारी (CO), ग्रामीण विकास अधिकारी (RDO), बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO), अनुमंडलाधिकारी (SDO) या SDO द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी (DM) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी आदि के UserIDs के प्रबंधन और प्रमाणन के लिए तैयार किया गया है। व्यवस्थापक उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे "व्यवस्थापक उपयोगकर्ता पुस्तिका" को पढ़ लें। इसे "उपयोगकर्ता पुस्तिका" अनुभाग से डाउनलोड करें।

 

 

☞आवेदक (नागरिक या व्यवसाय) केवल ऑनलाइन माध्यम से अन्य सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।

☞आवेदक किसी भी समय किसी भी माध्यम (इंटरनेट कनेक्शन वाले डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफ़ोन आदि) से किसी भी जगह (घर, कार्यालय, इंटरनेट ढाबा, कॉमन सर्विस सेंटर आदि) से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।

☞आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले “आवेदक उपयोगकर्ता पुस्तिका” को पढ़ लें । इसे "उपयोगकर्ता पुस्तिका" अनुभाग से डाउनलोड करें।

☞आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना, अनुलग्नक दस्तावेज को अपलोड करना (कम से कम अनिवार्य (*) दस्तावेज), और आवेदन जमा करना होगा। अतः आवेदन करने से पहले उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उन दस्तावेजों की स्कैन कॉपी छोटे आकार के PDF प्रारूप में तैयार रखें।

☞आवेदकों को आवेदन जमा करने की ऑनलाइन पावती मिलेगी। भविष्य में उपयोग के लिए इसे डाउनलोड / प्रिंट करें।

☞आवेदक अपने क्षेत्राधिकार के अनुसार केवल संबंधित कार्यालय (पंचायत, प्रखंड/अंचल, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल, विभाग आदि) में अपना आवेदन जमा करना सुनिश्चित करें। उन्हें अन्य कार्यालय में आवेदन नहीं करना चाहिए, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं।

☞आवेदन जमा होने, सेवा तैयार / निर्गत होने, आवेदन अस्वीकृत होने इत्यादि की जानकारी आवेदकों को SMS / Email के माध्यम से भेजी जाएगी।

☞आवेदकों को लाइसेंस / प्रमाण-पत्र उनके ServicePlus Inbox में ऑनलाइन दिया जायगा। इसे डाउनलोड और प्रिंट कर लें।

 

 

प्रस्तुत आवेदन पर कार्रवाई (पहली बार) करने से पहले: -

☞नामित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे "अधिकारी उपयोगकर्ता पुस्तिका" को पढ़ लें। इसे "उपयोगकर्ता पुस्तिका" अनुभाग से डाउनलोड करें।

☞व्यवस्थापक उपयोगकर्ताओं (Admin) को विभिन्न स्तर (पंचायत, प्रखंड/अंचल, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल, विभाग आदि) के संबंधित कार्यालय के नामित अधिकारियों (DO) के UserIDs के प्रबंधन और प्रमाणन के लिए तैयार किया गया है। व्यवस्थापक उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे "व्यवस्थापक उपयोगकर्ता पुस्तिका" को पढ़ लें। इसे "उपयोगकर्ता पुस्तिका" अनुभाग से डाउनलोड करें।

 

 

आवेदन फॉर्म में Name (English) के नाम (हिंदी) में स्वतः रूपांतरण के लिए Name (English) में टाइप करने के बाद [Tab] बटन दबाएं।

 

आवेदक उपयोगकर्ता पुस्तिका

अधिकारी उपयोगकर्ता पुस्तिका

ऑनलाइन आवेदन के लिए संगत ब्राउज़र - Mozilla Firefox

पावती / प्रमाणपत्र देखने हेतु - PDF Reader

डिजिटल हस्ताक्षर हेतु - Java 1.8 for 32 bit / 64 bit Windows

दूरस्थ पहुँच द्वारा तकनीकि सहायता - AnyDesk

नागरिक/अधिकारियों के लिये मोबाइल ऐप

सर्विसप्लस विवरणिका

सेवा परिभाषक मार्गदर्शिका

 

  अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न


1.
नागरिकों को आर.टी.पी.एस. काउंटर पर जाने की जरुरत नही है। वे ऑनलाइन माध्यम से आर.टी.पी.एस. अधिनियम की सेवायें प्राप्त कर सकते हैं।

 

2.
होमपेज के बाईं ओर "आर.टी.पी.एस. सेवाएँ" के तहत संबंधित सेवा प्रदाता विभाग की वांछित सेवा पर क्लिक करें।

 

3.
एक आवेदन पत्र आएगा, इसे ध्यान से भरें, पासपोर्ट आकार के फोटो (<300 KB) की स्कैन की हुई प्रति संलग्न करें या फोटो खींचने के लिए वेब-कैमरा का उपयोग करें और फिर [Submit] करें। बाद में सुधार के लिए [Draft] संरक्षित कर सकते है, और सुधार के बाद अंत में [Submit] करें।

 

4
(क). फॉर्म भरते समय यदि आपने आधार नंबर प्रदान किया है, तो आपके आधार पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओ.टी.पी. के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा।

 

4
(ख). फॉर्म भरते समय यदि आपने आधार नंबर प्रदान नहीं किया है, तो आपको भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 12 पहचान प्रमाणों में से किसी एक को अपलोड करना होगा।

 

5.
भरी हुई जानकारी को ध्यान से देखें। कोई भी गलत जानकारी को [Edit] करें और फिर [Submit] करे। आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए [Attach Annexure]पर क्लिक करें, दस्तावेज़ अपलोड करें और फिर [Submit] करें।

 

6.
आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, आप पावती को डाउनलोड / प्रिंट करें और इसे भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रख लें। प्रमाणपत्र जारी होने की प्रतीक्षा करें और दुबारा आवेदन न करें।

 

7.
प्रमाणपत्र / स्वीकृतिपत्र जारी होने के बाद इसे आपके (i) मोबाइल नंबर पर एस.एम.एस. के माध्यम से डाउनलोड लिंक, (ii) ईमेल-आईडी, (iii) डीजीलौकर, एवं (iv) सर्विसप्लस इनबॉक्स द्वारा भेजा जायेगा। आप इनमें से किसी भी तरीकों से अपना प्रमाणपत्र / स्वीकृति पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

 

8.
“आवेदन की स्थिति देखें” लिंक द्वारा भी आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, या प्रमाणपत्र / स्वीकृतिपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

 

9.
समय-समय पर आपको सेवा की स्थिति एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके लिए आपको आवेदन पत्र भरते समय वैध मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी प्रदान करनी चाहिए।

 

नोट:

 

1.
ऐच्छिक रूप से, आप ईमेल-आईडी और पासवर्ड या मोबाइल नंबर और ओ.टी.पी. के माध्यम से लॉगिन कर ऑनलाइन सेवा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए "खुद का पंजीकरण" करना होगा। अगर आपने पहले से पंजीकरण कर रखा है, तो पुनः इसकी जरुरत नहीं है। इसके लिए एक कार्यरत ईमेल-आईडी और / या मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। "खुद का पंजीकरण" करने के बाद ही सर्विसप्लस इनबॉक्स की सुविधा प्राप्त होगी।
2.
आप पंचायत, प्रखंड सह अंचल, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल, विभाग आदि स्तर पर संबंधित आरटीपीएस काउंटर पर कार्यकारी सहायक के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।


1.
यदि आप पहले से SSDG पोर्टल (http://bihar.gov.in) पर पंजीकृत हैं, तो "पासवर्ड भूल गए" पर क्लिक करके अपना पासवर्ड "रीसेट" करें। यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो पहले "खुद का पंजीकरण" पर क्लिक करके अपना लॉगिन-आईडी एवं पासवर्ड बनाये। इसके लिए एक कार्यरत ईमेल-आईडी या मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। बाद में कभी भी सर्विसप्लस का उपयोग करने के लिए इस लॉगिन-आईडी एवं पासवर्ड को सुरक्षित रखें।

 

2.
होमपेज के बाईं ओर "अन्य सेवाओं" के तहत श्रम संसाधन विभाग की वांछित सेवा पर क्लिक करें और फिर अपने ईमेल-आईडी और पासवर्ड या मोबाइल नंबर और ओ.टी.पी. के साथ लॉगिन करें।

 

3.
एक नया पेज आएगा, "Apply For Service" लिंक पर क्लिक करें।

 

4.
एक आवेदन पत्र आएगा, इसे ध्यान से भरें और फिर [Submit] करें। बाद में सुधार के लिए [Draft] संरक्षित कर सकते है, और सुधार के बाद अंत में [Submit] करें।

 

5.
भरी हुई जानकारी को ध्यान से देखें। कोई भी गलत जानकारी को [Edit] करें और फिर [Submit] करे। आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए [Attach Annexure]पर क्लिक करें, दस्तावेज़ अपलोड करें और फिर [Submit] करें।

 

6.
यदि सेवा भुगतान आधारित है, तो [Make Payment] का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें और शुल्क का भुगतान करें। यदि सेवा भुगतान रहित है, तो सिर्फ [Submit] करे।